नासिक पुलिस कमिश्नर ने कहा कि, यह आदेश शहर में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया है।
नासिक : महाराष्ट्र (Maharashtra) में पिछले कई दिनों से लाउडस्पीकर (Loudspeaker Row ) को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच अजान-हनुमान चालिसा विवाद (Hanuman Chalisa- Azan) को लेकर नासिक (Nashik) प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नासिक प्रशासन के अनुसार, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। वहीं, अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर हनुमान चालीसा या भजन बजाने की परमिशन नहीं होगी।
हाल ही में नासिक पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner ) दीपक पांडे ने कहा, अब शहरवासियों को हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी। वहीं, अजान से 15 मिनट पहले या बाद में भजन या हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं होगी।
Maharashtra | Permission has to be taken for playing Hanuman Chalisa or Bhajan. It will not be allowed within 15 minutes before and after the Azan. It will not be allowed within 100 metres of the mosque. The aim of this order is to maintain law & order: Deepak Pandey, Nashik CP pic.twitter.com/zRrnyHdMqq
— ANI (@ANI) April 18, 2022
नासिक पुलिस कमिश्नर ने कहा कि, यह आदेश शहर में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, इस बार 3 मई को ईद है। वहीं, ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेनी होगी। वहीं, ईद के बाद अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसपर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
आज होगा फैसला
मालूम हो कि, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा करने वाले है। महाराष्ट्र गृह विभाग ने भी साफ कर दिया है कि राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति केवल उचित अनुमति के साथ ही दी जाएगी। वहीं गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल आज डीजीपी के साथ बैठक कर सभी पुलिस आयुक्तों और अधिकारियों को इस पर निर्देश देने के लिए कहेंगे। जिसके बाद अगर कोई बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।