Maharashtra Former Home Minister Anil Deshmukh
अनिल देशमुख (फाइल फोटो)

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    मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई अदालत ने देशमुख समेत चार आरोपियों को 16 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत (CBI Custody) बढ़ा दी है। सीबीआई (CBI) ने राज्य में पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में उनकी पांच दिनों और हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि वह देशमुख का और अधिक गवाहों (Witnesses) और संदिग्धों का सामना करना चाहती है।

    देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि पूरी प्रक्रिया कानूनन ठीक नहीं है और जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। देशमुख सीबीआई की जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। अदालत के सीसीटीवी कैमरों के बारे में पूछे जाने पर सीबीआई ने जवाब दिया कि जहां सीसीटीवी स्टेशन में उपलब्ध हैं, उन्हें पूछताछ कक्षों में नहीं रखा गया है।

    नाश्ते और भोजन में तीन घंटे हो जाते है बर्बाद

    सीबीआई के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उन्होंने विशेष रूप से पूछताछ के विषय में उल्लेख किया था, जिसका मतलब यह नहीं है कि पूछताछ पूरी हो गई है। नाश्ते, दोपहर के भोजन और परिवार के मिलने के कारण दिन में तीन घंटे बर्बाद हो जाते हैं। यह सामान्य मामला नहीं है। हर कुछ घंटों में वह कहते हैं कि हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है।

    देशमुख पर सहयोग नहीं करने का आरोप  

    सीबीआई ने कहा कि वह आगे की पूछताछ के लिए आरोपी की हिरासत चाहते हैं और उन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। आरोपी की ओर से आरोप का दृढ़ता से खंडन किया गया और कहा कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। अदालत ने सीबीआई की दलील को स्वीकार करते हुए देशमुख समेत सचिन वझे, सह-आरोपी राजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को 16 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है।

    सीसीटीवी फुटेज की मांग

    अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि उनके मुवक्किल (अनिल देशमुख) ने कभी नहीं कहा कि वह थक गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई है, ताकि सब कुछ स्पष्ट हो और वह दुर्भावनापूर्ण आरोपों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। सीबीआई ने देशमुख को 6 अप्रैल को अपनी हिरासत में ले लिया था।