Anticipatory bail granted, son of Riyaz Bhati, close aid of Chhota Shakeel, Riyaz Bhati, Amad Bhati

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  • रंगदारी मामले के गवाह को धमकी देने का केस है दर्ज

नवभारत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: मुंबई सत्र अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के करीबी सहयोगी रियाज भाटी के बेटे अमद भाटी को अग्रिम जमानत दे दी है। जिस पर अपने पिता के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली मामले में गवाहों को अपने पिता के पक्ष में गवाही देने के लिए धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए कहा है की, किसी भी गवाह को धमकाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। 

दावा किया गया है कि तीन नवंबर को अमद ने अपने पिता के निर्देश पर गवाह को अपने पिता के पक्ष में गवाही देने के लिए बुलाया था। इसके अलावा, उसने अपना नंबर अपने पिता को भी दे दिया था। जिन्होंने उसे अपने पक्ष में सबूत देने के लिए धमकी दी थी। साथ ही आरोप है कि अमद ने गवाह को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी धमकी दी थी। घटना के बाद गवाह ने इन धमकियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया था। गिरफ्तारी की आशंका में अमद ने खुद को निर्दोष बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आगे दावा किया है कि रियाज भाटी का बेटा होने के अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं है। 

 

सरकारी वकील अश्विनी रायकर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अमद को पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। हालांकि, वह उपस्थित होने में विफल रहा और गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा, रायकर ने आगे तर्क दिया कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह इस कृत्य को दोहरा सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यह अपराध जीवन या मृत्यु से दंडनीय नहीं है।