मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम राहत 28 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जून को पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर वानखेड़े की अंतरिम सुरक्षा 23 जून तक बढ़ाई थी।
उल्लेखनीय है कि, मामले के अनुसार वानखेडे तथा चार अन्य आरोपियों ने अक्टूबर 2021 को क्रूज पोत में कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामद होने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के एवज में अभिनेता से 25 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे।
Extortion case | Mumbai court extends interim relief from arrest granted to former Mumbai NCB chief Sameer Wankhede till 28th June
— ANI (@ANI) June 23, 2023
पता हो कि वानखेडे ने मामले को रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पिछले महीने उच्च न्यायालय में दाखिल की थी और किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की भी मांग की थी। उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने तब वानखेडे को आठ जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने पिछले सप्ताह एक हलफनामा दाखिल करके अंतरिम संरक्षण को वापस लेने का अनुरोध किया था।
यह है मामला
आर्यन को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी।