मुंबई के 25 बिल्डरों को नोटिस, महरेरा के नियम का किया उललंघन

Loading

  • क्यूआर कोड के बिना छापा विज्ञापन
  • महारेरा के संज्ञान में कुल 107 मामले

मुंबई: महारेरा (MahaRERA) ने राज्य के 74 बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट के विज्ञापनों में क्यूआर कोड नहीं छापा था। महारेरा के संज्ञान में ऐसे 107 मामले सामने आए हैं। इनमें से 25 मामलों की सुनवाई हो चुकी है और 6 मामलों में कुल 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बाकी मामलों में सुनवाई और जुर्माना तय करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा बाकी 33 बिल्डर्स को भी कारण बताओ नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इस लिस्ट में मुंबई के 25 मामले और पुणे के 49 मामले शामिल है। 

साइबर क्राइम में मामले दर्ज करने का निर्देश

महारेरा ने 1 अगस्त से सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट के विज्ञापनों के साथ क्यूआर कोड छापना अनिवार्य कर दिया था। महारेरा अखबारों में छपे विज्ञापनों के साथ-साथ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर भी नजर रख रहा है। जिसमें महारेरा ने ऑनलाइन और फेसबुक विज्ञापनों में क्यूआर कोड का उपयोग न करना पाया है। तो वहीं भेजे गए नोटिस के जवाब में कुछ बिल्डरों का कहना है कि उन्होंने बिना क्यूआर के विज्ञापन नहीं दिया है। इसी के मद्देनजर विज्ञापन करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम सिस्टम में मामले दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

हो सकती है धोखाधड़ी

बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के एजेंट की सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। महारेरा का कहना है कि सोशल मीडिया पर इन विज्ञापनों से सावधान रहना और संबंधित की वेबसाइट से इसकी पुष्टि करना जरूरी है। अन्यथा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है, जिससे नहीं बचा जा सकता है। इसलिए महारेरा ने उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी से बचने के लिए संबंधित बिल्डर्स की वेबसाइट की जांच करने की भी अपील की है।