Sachin-Vaze
Credit: PTI

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    मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे (Sachin Vaze) को सरकारी गवाह (Government Witness) बनाने की अनुमति दे दी है। ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सचिन वझे ने पीएमएलए अदालत में अर्जी देकर अनिल देशमुख के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी। अदालत ने वजह की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा था। 

    ईडी ने अदालत में अपना जवाब दाखिल करते हुए बर्खास्त पुलिस अधिकारी को सरकारी गवाह बनाने की इजाजत दे दी है। सीबीआई की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में सचिन वझे को सरकारी गवाह बनाया गया है। अब ईडी ने वझे को मनी लॉन्ड्रिंग में गवाह बनाने के लिए इजाजत दे दी है। 

    वझे ने फरवरी में ईडी को लिखी थी चिट्ठी

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वझे ने इस साल की फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी थी। निदेशालय के अधिकारियों को लिखे पत्र में उसने कहा था कि उसे इस मामले में माफ किया जाना चाहिए और सरकारी गवाह बनाना चाहिए।