अवैध इमारतों में वैध नल कनेक्शन !, ‘सभी के लिए पानी’ पॉलिसी को महानगरपालिका कमिश्नर ने दी मंजूरी

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    मुंबई : बगैर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) वाली इमारतों (Buildings) में रहने वालों के लिए अच्छी खबर हैं। अब उन्हें पानी के लिए दो गुने बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अवैध इमारतों में भी पानी का वैध कनेक्शन (Illegal Buildings) मिल सकेगा। पानी मनुष्य का मूलभूत अधिकार है। जिसके तहत महानगरपालिका ने ‘सभी के लिए पानी’ पॉलिसी तैयार की है। जिसे महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) ने मंजूरी दे दी है।  

    मुंबई की अवैध और जिन इमारतों को ओसी नहीं मिली है। इस तरह की इमारतों में महानगरपालिका पानी कनेक्शन पर डबल बिल वसूल करती है। पानी को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिस पर अदालत ने  महानगरपालिका को निर्देश दिया था कि जो भी कनेक्शन मांगे उसे पानी उपलब्ध  कराया जाए। अदालत के बाद महानगरपालिका ने वर्ष 2000 के पहले बने झोपड़ों को पानी कनेक्शन देने की पॉलिसी तैयार की थी। अब महानगरपालिका ने व्यापक स्तर पर पॉलिसी तैयार की है। महानगरपालिका कमिश्नर ने अपने बजट भाषण में भी इसका संकेत दिया था। महानगरपालिका कमिश्नर ने पॉलिसी को मंजूरी दे दी है अब  इसके क्रियान्वयन का काम शुरु होना है।

    महानगरपालिका की तरफ से कहा गया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ नियामानुसार कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित विभाग के पास है। लेकिन इसके लिए पानी कनेक्शन नहीं बंद किया जा सकेगा। साधारण व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई को जोड़ कर घर खरीदता है। लेकिन बिल्डर उसे धोखा दे कर छोड़ देते हैं। बिल्डिंग को ओसी नहीं मिल पता है ,जबकि वर्षों से इमारत में लोग रहते हैं। नई पॉलिसी के तहत सभी को पानी कनेक्शन मिल सकेगा।