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  • पीड़ित के घर रह रही थी बतौर पेइंग गेस्ट

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मुंबई. गोरेगांव पुलिस ने एक 24 वर्षीय महिला को उसके फ्लैट मालिक के 15 वर्षीय नाबालिग बेटे से यौन संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पीड़ित के फ्लैट में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी। लड़के की मां की शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला ने उसके बेटे से दोस्ती की और कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। हालांकि महिला के वकील ने सभी आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि आरोप के पीछे का कारण किराए का विवाद है।

गोरेगांव की एक पॉश सोसाइटी में रहने वाली लड़के की मां किसी ऐसे किरायेदार की तलाश कर रही थी जो पेइंग गेस्ट के रूप में उसके फ्लैट में रहे। इसी साल सितंबर महीने में उसे 24 साल की आरोपी महिला द्वारा संपर्क किया गया। किराए पर सहमति के बाद लड़के की माँ ने उसे अपने फ्लैट में रहने की अनुमति दी।

लड़के की मोबाइल से खुला राज

कुछ दिन बाद में लड़के की मां को पता चला कि उसका बेटा अपने कमरे में मेहमान के साथ ज्यादा समय बिताने लगा है। माँ ने अपने बेटे और पेइंग गेस्ट को दोस्ती न करने और उससे दूर रहने की हिदायत दी। 15 नवंबर को पीड़ित लड़के की मां को अंधेरी के एक दोस्त का फोन आया कि उसका बेटा एक दूसरे लड़के और एक महिला के साथ होटल में कमरा बुक कराने आया है। लेकिन होटल के मैनेजर ने होटल में कमरा देने से यह कहकर मना कर दिया कि लड़का नाबालिग है। जब लड़का घर आया, तो उसकी माँ ने पूछा कि वह होटल में क्यों गया था। लड़के ने बताया कि उनके पेइंग गेस्ट का उनके दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन जब उसकी माँ ने दोस्त द्वारा उसकी व्हाट्सएप चैट की जांच की तो उसे पता चला कि उसका बेटे का पेइंग गेस्ट ने यौन शोषण किया है।

बेटे ने मानी महिला से संबंध की बात

मां द्वारा बेटे से सख्ती से पूछने पर बेटे ने अपनी मां को महिला पेइंग गेस्ट से संबंध होने की बात कबूल कर ली। बेटे ने बताया कि महिला ने उसके साथ संबंध के बारे में न बताने की धमकी दी थी। घटना की जानकारी फ्लैट मालकिन को लगने के साथ ही आरोपी महिला ने घर छोड़ दिया।

पोक्सो के तहत केस दर्ज

15 वर्षीय लड़के के मां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गोरेगांव पुलिस ने 2 दिसंबर को बच्चों के साथ यौन संबंध अपराधों से रोकथाम (POCSO) अधिनियम के तहत 24 वर्षीय महिला पेइंग गेस्ट को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपी महिला को पुलिस हिरासत में भेज दिया।

आरोपों का खंडन

सभी आरोपों का खंडन करते हुए महिला आरोपी पक्ष वकील तनवीर फारुकी ने बताया कि मेरे मुवक्किल को गलत आरोपों के तहत फंसाया जा रहा है। वह 2 साल के बच्चे की मां है। पेइंग गेस्ट के रूप में इसलिए रह रही थी क्योंकि वह लॉकडाउन के समय पैसों की किल्लत थी। लड़के की मां के साथ किराए को लेकर उसकी कुछ अनबन थी, जिसके लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। मेरी मुवक्किल का पीड़ित के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, जिसे उसने अपनी मां के साथ भी कबूल किया है।