नागपुर. कोरोना प्रतिबंधों को और शिथिल कर दिया गया है. जिलाधिकारी विमला आर. और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया. अब सिटी सहित जिलेभर में सभी राष्ट्रीय उद्यान, सफारी नियमित समय में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ खुले रहेंगे. ऐसे सभी दर्शनीय स्थल जहां टिकट हैं, अपने नियमित समय में खुलेंगे लेकिन वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा. किसी भी समय 100 या 50 फीसदी क्षमता संख्या जो कम हो वह लागू रहेगी.
स्पा को भी अनुमति
स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खुला रखने की छूट दी गई है. ब्यूटी पार्लर, सलून, हेयर कटिंग के लिए वर्तमान में लागू नियम जारी रहेगा. अंतिम संस्कार में उपस्थितों की सीमा को हटा दिया गया है, मतलब सभी संबंधित उपस्थित रह सकते हैं. इनडोर और आउटडोर गेम्स होंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी. खिलाड़ी व व्यवस्थापक को वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए. स्थल पर 100 व्यक्ति या 50 फीसदी क्षमता में जो कम हो वह लागू होगा. मनपा की सीमा व जिलेभर में यह आदेश 2 फरवरी से लागू हो जाएगा.