Satish Uke
वकील सतीश उके (File Photo)

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नागपुर. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी जांच झेल रहे सिटी के एडवोकेट सतीश उके का पिता की की मौत पर अंतिम संस्कार और विभिन्न रीतियों को निभाने के लिए 6 दिन के लिए नागपुर आने की अनुमति दी गई थी. लेकिन ईडी ने पीएमएलए कोर्ट के सामने उके की शिकायत करते हुए दलील दी कि वह अनुमति का गलत उपयोग कर रहे हैं.

सुनवाई के दौरान पहली नजर में कोर्ट ने ईडी के आरोपों की सही पाया और तुरंत ही उके को तलोजा जेल भेजने के आदेश दिये. पिछले वर्ष मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए सतीश उके और उनके बड़े भाई प्रदीप उके को उनके पिता की मृत्यु के बाद रस्मों में शामिल होने के लिए 6 दिनों के लिए नागपुर जाने की अनुमति दी गई थी.

हालांकि ईडी ने अदालत को सूचित किया था कि अदालत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, उके ने पुलिस को अपने ऊपर निगरानी रखने से मना कर दिया था और यहां तक ​​कि उन्हें अवैध हिरासत के आरोप लगाकर धमकी भी दी थी. दोनों भाई 2022 से जेल में हैं.