Section 144

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नागपुर. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी आचार संहिता के बीच रविवार से मनाए जाने वाले होली त्योहार को देखते हुए सह पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे ने शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया. आदेश शुक्रवार रात 12 बजे से लागू किया गया जो 31 मार्च की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा.

आदेश में साफ कहा गया है कि 24 मार्च को होलिका दहन, 25 को धुलेंडी और 30 मार्च को रंगपंचमी को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई है. साथ ही आचार संहिता के चलते आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा. इस अवधि में किसी को भी रहवासी क्षेत्रों होलिका दहन में सावधानी बरतनी होगी.

रेलवे ट्रैक के पास होली जलाने पर सख्त पाबंदी है. गुब्बारों में रंग या पानी भरकर फेंकने पर सख्त मनाई है. साथ ही मंदिर, धार्मिक स्थलों, प्रार्थना स्थलों के समान सार्वजनिक स्थानों पर विवादित पोस्टर नहीं लगाने होंगे. साथ ही नारेबाजी पर भी रोक लगाई है. इसके अलावा औसत आवाज से अधिक शोर पर डीजे बजाने पर पाबंदी है.

इस अवधि में किसी भी धर्म या धार्मिक चिह्न का उपयोग नहीं करना होगा. ऐसा करते पाए जाने पर सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ज्वाइंट सीपी दोरजे ने नागरिकों से सहयोग की अपील की.