गांव में अतिथियों के प्रवेश पर रोक, मास्क न लगाने पर 151 रुपए जुर्माना

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कोरोना को लेकर ग्राम पंचायत हुई सख्त

सटाणा. कोरोना के संसर्ग के फैलाव को रोकने के लिये नाशिक जिले की बागलाण तहसील इलाकों में ग्रामपंचायत स्तर पर विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं. तहसील के दरेगांव ग्राम पंचायत और तंटा मुक्ति समिति ने गांव के स्तर पर निर्णय लेते हुए गांव में किसी बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. गांव वालों को कोरोना से मुक्त रखने के लिये मजबूत निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार दरेगांव ग्रामपंचायत की हद में बाहर के अन्य स्थानों से आने वाले लोगों या रिश्तेदारों को दरेगांव में आकर रुकने या गांव के किसी व्यक्ति को गांव से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर ग्रामपंचायत कड़ी कार्रवाई करते हुए उससे 5000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा. ये कडा़ निर्णय ग्राम पंचायत ने लिया है. साथ ही चेहरे पर मास्क ना लगाते हुए गांव में घूमने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी ग्राम पंचायत प्रशासन ने कडे़ कदम उठाए हैं. मास्क का उपयोग ना करने वाले व्यक्ति से 151 रुपये जुर्माना वसूल करने का निर्णय लिया गया है. पिछले 2 दिनों से लिये जा रहे इन निर्णयों के कारण दरेगांव में बाहर से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है एेसी जानकारी मिली है. 

शराब पर प्रतिबंध, वसूला 43 हजार दंड

ग्रामपंचायत प्रशासन और तंटा मुक्ति समिति के सदस्य गांव के हर परिवार पर नजर रख रहे हैं. दरेगांव का कोई भी व्यक्ति बाहर गांव नहीं गया है. ऐसी जानकारी भी सदस्यों को मिली है. ग्राम पंचायत के इस कडे़ निर्णय की प्रशंसा की जा रही है. दरेगांव ग्रामपंचायत का लिया गया यह निर्णय गांव को फायदा पहुंचाएगा ऐसा माना जा रहा है. बता दें कि दरेगांव ग्रामपंचायत हद में शराब बेचने और पीने की सख्त मनाई है. पिछले दिनों ग्रामपंचायत और तंटा मुक्ति समिति ने शराब बेचने और पीने वालों पर कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 43 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया था.