Nashik Municipal Corporation
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नासिक: नासिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) के शापिंग सेंटर (Shopping Center) में किराए (Rent) पर दिए गए गालाधारकों पर 37 करोड़ रुपए की बकाया (Outstanding) हैं। महानगरपालिका पथक मार्च के अंत तक बकाया धनराशि की वसूली करने में सफल नहीं हो पाया है। नासिक महानगरपालिका ने मार्च माह समाप्त होते ही अपनी वसूली मुहिम को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।  इसक कारण अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि उक्त बकाया धनराशि की वसूली कब की जाएगी। 

नासिक शहर और उपनगरों में नासिक महानगरपालिका के कुल 69 शॉपिंग सेंटर हैं। इन शॉपिंग सेंटरों में कुल 2,093 प्लॉट हैं और 816 प्लॉट नगरपालिका के हैं, इनमें से अधिकांश ढेले औक प्लॉट नासिक महानगरपालिका की ओर से पट्टे पर दिए गए हैं। महानगरपालिका प्रशासन के कर संग्रह विभाग की ओर से इन भूखंड़ों के किराया वसूली पर ध्यान न दिए जाने के कारण अधिकांश भूखंड धारकों के पास बड़ी मात्रा में बकाया राशि जमा हो गयी है। 

बकाया धनराशि का आंकड़ा फिर से बढ़ा

सूत्रों के अनुसार, गालाधारक किराएदारों पर अब तक 50 करोड़, 76 लाख रुपए बकाया है। पिछले वर्ष बकाया के कारण नासिक महानगरपालिका ने ढेले और पत्थरों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी और इसके माध्यम से 13 करोड़, 35 लाख, 68 हजार रुपए बकाया धनराशि की वसूली की गई थी। मार्च 2023 के बाद महानगरपालिका ने अपनी जब्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया, जिससे बकाएदार फंसे रहें। मार्च एंडिंग को देखते हुए ही महानगरपालिका ने योजना लागू की, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन की ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि बकाया धनराशि का आंकड़ा फिर से बढ़ गया। महानगरपालिका का कर संग्रह विभाग को बकाया वसूली की योजना बनानी चाहिए, ताकि अपेक्षित राजस्व महानगरपालिका के खजाने में जमा हो सकें। महानगरपालिका प्रशासन को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कई उपाय करने पड़ रहे हैं। महानगरपालिका  द्वारा टैक्स और किराया वसूली पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता हैं। पिछले वित्त वर्ष में पहली बार महानगरपालिका ने गृह कर वसूली का लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी।

234 बकाएदारों  को नोटिस जारी

 नाशिक महानगरपालिका कर निर्धारण विभाग ने 234 गाला किराया बकायेदारों  को 30 दिन की नोटिस जारी की है। जिन्हें नोटिस जारी की गई है, उनमें 132 गॉला होल्डर और 102 आटा होल्डर का समावेश है। महानगरपालिका ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिन की अवधि में भूखंड के मालिक ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो भूखंड की पुनः नीलामी कर लीज एग्रीमेंट के तहत अन्य व्यक्तियों को दे दी जाएगी।