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नासिक: महानगरपालिका प्रशासन ( Nashik Municipal Administration) ने नए आर्थिक वर्ष के पहले यानी कि अप्रैल माह में टैक्स अदा करने पर आठ, मई में टैक्स अदा करने पर 6 और जून में टैक्स अदा करने पर 3 प्रतिशत छूट दी है। साथ ही गृहनिर्माण संस्था या निवासी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station) कार्यान्वित करने पर टैक्स (Tax) में दो प्रतिशत छूट (Exemption) दी जाने वाली है। सौर ऊर्जा प्रकल्प, सोलर वॉटर हिटर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, गंदे पानी का दोबारा उपयोग करने वाली संस्थाओं को 5 प्रतिशत छूट दी जाने वाली है। 

15वें वित्त आयोग का निधि प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को 20 से 25 प्रतिशत खुद की आय बढ़ाना आवश्यक है। नागरिक फरवरी और मार्च माह में संपत्ति टैक्स अदा करते हैं। इसलिए विकास कार्य का गणित बिगड़ जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए संपत्ति टैक्स आर्थिक वर्ष की शुरुआत में अदा करना जरूरी है, परंतु संपत्ति टैक्स सख्ती से वसूल नहीं किया जा सकता। साथ ही नासिक महानगरपालिका के पास संपत्ति टैक्स का बिल नागरिकों तक पहुंचाने के लिए मनुष्यबल नहीं है। इसलिए संपत्ति टैक्स समय से पहले अदा करने पर महानगरपालिका ने छूट योजना 2016 से लागू की है। इसके तहत छूट दी जाती है।

सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक नीति को प्राथमिकता

केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2021 के अनुसार, सौर ऊर्जा का उपयोग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, बारिश के पानी को जमा करना आदि के लिए भी छूट दी जाती है। सौर ऊर्जा कार्यान्वित करने वाली गृहनिर्माण संस्था, निवासी प्रकल्प के लिए सर्वसाधारण टैक्स, जल लाभ टैक्स, स्वच्छता टैक्स, मलनिस्सारण टैक्स, पथ टैक्स, महानगरपालिका शिक्षा टैक्स, ऐसे कुल 5 प्रतिशत छूट दी जाती है। सोलर पॉवर प्लांट कार्यान्वित गृहनिर्माण संस्था और निवासी प्रकल्प के लिए 5 प्रतिशत, गंदे पानी का दोबारा उपयोग करने पर 5 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित करने वाली गृहनिर्माण संस्था व निवासी प्रकल्प के लिए 2 प्रतिशत छूट दी जा रही है। ई-पेमेंट या डिजिटल पेमेंट के लिए 5 प्रतिशत या 3 हजार इसमें से जो कम रकम होगी, उसका लाभ दिया जा रहा है। यह जानकारी महानगरपालिका के विभिन्न टैक्स विभाग की उपायुक्त अर्चना तांबे ने दी।