Plastic
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    पुणे: पर्यावरण के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के इस्तेमाल (Use) पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक के इस्तेमाल के नियमों को सख्त (Strict Rules) करके 1 जुलाई से नए कानून पर अमल शुरू हो गया है। इसके तहत पुणे महानगरपालिका ने प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कारवाई शुरु की है। 

    पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) ने 6 जुलाई तक करीब 1,353 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त कर 4 लाख 15 हजार रुपए जुर्माना (Fine) वसूला है। हालांकि शहर में प्लास्टिक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके तुलना में पीएमसी ने प्लास्टिक प्रतिबंध पर कार्रवाई धीमी हो रही है।

    जांच में निरंतरता जरूरी

    केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार, पुणे महानगरपालिका ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक जुलाई से कार्रवाई शुरु की है। 1 जुलाई को 391 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। 2 जुलाई को 202 किलो, 3 जुलाई को 266 किलो और 4 जुलाई को 81 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। हालांकि 6 जुलाई को कार्रवाई तेज कर दी गई और 396 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया।

    प्लास्टिक कैरी बैग का हो रहा जमकर इस्तेमाल

    शहर के कचरा प्रबंधन में नॉन-डिग्रेडेबल प्लास्टिक की मात्रा अधिक है, जिससे कचरा निस्तारण प्रभावित हो रहा है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें प्लास्टिक के इस्तेमाल के नियमों को सख्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने 2016 में तैयार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। हालंकि शहर में कैरीबैग इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी फेरीवाले, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता और अन्य व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को कैरी बैग दिया जा रहा है।

    75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई

    केवल प्लास्टिक में कैरी बैग ही नहीं, बल्कि कई गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य वस्तुएं, एक बार उपयोग किए जाने के बाद उनके कचरे के निपटान के लिए स्थानीय सरकारों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इससे पर्यावरण को खतरा हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार के निर्देश पर शहर में 75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा प्लास्टिक के झंडे, प्लेट, चाय के कप, पानी के पाउच, स्ट्रॉ, गैर-बैग स्टायरोफोम, थर्मोकोल, पत्रके, प्लास्टिक शीट कवर, प्लास्टिक के साथ बहु-स्तरित कोटिंग, लिपटे आइटम और कोई भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम, 100 माइक्रोन से कम आकार के पीवीसी बैनर आदि के भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।