Shekhar Singh

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    पिंपरी: दीपावली के अवसर पर महानगरपालिका भवन में ठेकेदारों, राजनीतिक पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने बधाई और गिफ्ट (Gift) के लेनदेन होते हैं। कई बार दीपावली ‘शुभकामनाएं’ मॉल में खरीदारी के लिए कूपन, सूखे मेवे, मिठाई, ग्रीटिंग कार्ड, सजावटी, घरेलू उपहार के बक्से देकर दी जाती हैं। हालांकि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के प्रशासक और कमिश्नर शेखर सिंह (Shekhar Singh, Commissioner) ने महानगरपालिका में इस तरह से उपहार बांटने पर रोक लगा दी है। इस बारे में उन्होंने एक परिपत्र  (Circular) जारी कर महानगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों को चेताया कि दिवाली के तोहफे (Diwali Gift) स्वीकार न करें। अधिकारी और कर्मचारी जो उपहार प्राप्त करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    परिपत्र में कहा गया है कि प्रभावी और लोकोन्मुखी प्रशासन व्यवस्था के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करना प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य है। महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1979 की धारा 12 के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कोई दान (उपहार) स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही उसके परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों को उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बात के स्पष्ट निर्देश हैं कि कर्मचारी को किसी ऐसे व्यक्ति का बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिए, जिसका उसके या औद्योगिक या वाणिज्यिक संगठनों, संघों से साथ कार्यालय का व्यवहार है। 

    आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश

    पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कमिश्नर ने कहा कि महानगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी नागरिकों, ठेकेदारों या किसी व्यक्ति या संगठन से उपहार स्वीकार नहीं करें या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से काम करने वाले व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति न दें। महानगरपालिका कार्यालय से ऐसे उपहार लाने वालों को सुरक्षा विभाग को रोकना चाहिए। कमिश्नर ने महानगरपालिका मुख्यालय और आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ही महानगरपालिका के अन्य प्रशासनिक भवनों में इस आदेश का सख्ती से पालन कराने की चेतावनी दी है।