पिंपरी: इंद्रायणी नदी (Indrayani River) में केमिकल युक्त मैलापानी छोड़े जाने से नदी का प्रदूषण (Pollution) बढ़ रहा है। नदी में कुछ दिनों से झागयुक्त पानी नजर आ रहा है। इस पृष्ठभूमि पर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के जल निःसारण विभाग के कार्यकारी अभियंता किशोर महाजन, कनिष्ठ अभियंता स्वामी जंगम ने चिखली परिसर में नदी पाट का निरीक्षण किया। इस दौरान इंद्रायणी नदी में केमिकल युक्त मैलापानी छोड़ने वाली छह कंपनियों के खिलाफ चिखली पुलिस थाने (Chikhli Police Station) में शिकायत दर्ज कराई है।
चिखली की शेलार बस्ती में किए गए इस निरीक्षण में मारूती लोंढे की क्वालिटी कोटींग वर्क्स, कुमार मोहन प्रजापति की डायनॅमिक प्लॅास्टिक इंडस्ट्रीज, मोरेश्वर मुंगसे की ओम इंडस्ट्रीज, सचिन साठे की वरद इन्फोटेक, सुरेश अग्रवाल की हरीदर्शन प्रा.लि. और विश्वेश देशपांडे की टेक्सेवी मैकेनिकल कंपनियों के मैलापानी के कनेक्शन जलनि:सारण विभाग की कोई अनुमति लिए बिना महानगरपालिका के ड्रेनेज लाइन से सीधे जोड़े जाने की जानकारी भी सामने आई। इसके लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। निरीक्षण में महानगरपालिका की ड्रेनेज लाइन में पाए गए लीकेज खोजकर उनकी मरमम्त का काम भी शुरू किया गया। अगले सप्ताह इस इलाके का पुनः निरीक्षण किया जाएगा।
नोटिस जारी किया गया
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका की ड्रेनेज लाइन से कनेक्शन बनाने से पहले, नागरिक सुविधा केंद्र में एक पंजीकृत प्लंबर से अनुमति लेनी होगी। महानगरपालिका की ड्रेनेज लाइनों में रासायनिक अपशिष्ट जल जोड़ना अवैध है। उक्त व्यवसायियों को पर्यावरण अधिनियम के तहत बिना किसी उपचार के अपशिष्ट जल का निर्वहन करने के लिए पर्यावरण अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है।
MPCB भी हुआ एक्टीव, जारी किया नोटिस
इस बीच, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण निगम के अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया है और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए हैं। अंचल अधिकारी सीताराम बहुरे ने अनाधिकृत/बिना लाइसेंस के निर्माण के अनुरूप उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए इन उद्यमियों को नोटिस जारी किया है। इंद्रायणी नदी के किनारों को भरकर अवैध रूप से अनाधिकृत शेड और भवनों का निर्माण चल रहा है इन अनधिकृत निर्माणों, शेडों का निर्माण करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। साथ ही अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा। नागरिक, उद्यमी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण न करें। सहायक नगर अभियंता रामदास तांबे ने चेताया कि निर्माण से पूर्व उचित अनुमति ली जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।