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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) ने संपत्ति कर (Property Tax) में सहूलियत देने की नीतियों (Policies) में बदलाव किया है। विभिन्न प्रतिष्ठानों को टैक्स (Tax) में राहत देते हुए स्वच्छागृह अभियान में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक अनूठी योजना (Unique Plan) शुरू की है। इसमें ग्रीन स्कूल जहां कम से कम पहली से दसवीं कक्षा तक की शैक्षणिक सुविधाएं सैद्धांतिक आधार पर उपलब्ध हैं और जहां कंपोस्टिंग सिस्टम, जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पावर प्रोजेक्ट होने पर पर्याप्त टैक्स छूट दी जाएगी। 

    इस तरह की योजना शुरू करने वाली पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका एकमात्र महानगरपालिका है। यह दावा पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल ने की है।

    शिक्षण संस्थानों को 4% की छूट

    उक्त फैसले के अनुसार, यदि ऑनसाइट कम्पोस्टिंग सिस्टम चालू है तो उन शिक्षण संस्थानों को सामान्य टैक्स में 4% की छूट दी जाएगी, जिन्होंने गीले कचरे का पूरी तरह से निपटारा किया है। गीले और सूखे कचरे का पूरी तरह से निपटान और शून्य अपशिष्ट की अवधारणा को लागू करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को सामान्य टैक्स में 7% की छूट दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थान जहां शून्य अपशिष्ट और वर्षा जल संचय परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हें सामान्य टैक्स में 8% की राहत मिलेगी। जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट वाली सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट चालू होने पर उन शिक्षण संस्थानों को 9 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी। यदि शून्य अपशिष्ट वर्षा जल संचय और सौर ऊर्जा परियोजना चालू है तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को सामान्य टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    बड़े आवासीय सोसायटी के लिए टैक्स राहत 

    महानगरपालिका समग्र विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपना रहा है। सभी क्षेत्रों में समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने और टैक्स छूट योजना में महिलाओं को शामिल कर रहा है। ‘स्वच्छा ग्रह’ अभियान के तहत टैक्स राहत मनपा के क्षेत्र में बड़े आवासीय सोसायटी के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा टैक्स में छूट अब छोटे और मध्यम आवास संगठनों, अलग मकान, बंगले, होटल, रेस्तरां के लिए दिया जाएगा। इसका मकसद संपत्ति मालिकों को न्याय संगत टैक्स राहत प्रदान करना हैं, ताकि सभी तत्वों, पिछले टैक्स छूट की जटिलताओं को दूर करने और नई टैक्स छूट में सरलता, समानता लाया जा सके।

     ‘मेरी संपत्ति, मेरा आकलन’ योजना

    महिलाओं के नाम पर रही एक आवासीय संपत्ति को 2022-23 के सामान्य टैक्स में 50%, 2023-24 में 30% औऱ 2024- 25 में 20% छूट दी जाएगी। जो लोग ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उन्हें 5% छूट मिलेगी। ‘मेरी संपत्ति, मेरा आकलन’ योजना के तहत संपत्ति मालिकों जो स्वेच्छा से महानगरपालिका की वेबसाइट पर या व्यक्तिगत रूप संपत्ति टैक्स निर्धारण रजिस्टर करते हैं तो उन्हें केवल प्रथम वर्ष के लिए 5% छूट दी गई है। सोसायटियों में खाद प्रणाली को लागू करने, एसटीपी प्लांट और शून्य अपशिष्ट अवधारणाओं के लिए टैक्स सहूलियत मिलेगी। कचरा विलगीकरण के लिए सामान्य टैक्स की दर में 5 प्रतिशत, एसटीपी कार्यान्वित रहने पर 3 प्रतिशत, ऑनसाइट खाद तंत्र और एसटीपी लागू करने पर 8 प्रतिशत छूट मिलेगी। शून्य अपशिष्ट व एसटीपी अवधारणा के लिए 10 प्रतिशत छूट लागू की गई है। समय से पहले ही संपत्ति टैक्स का भुगतान करने पर सामान्य टैक्स में 5% छूट मिलेगी।