पिंपरी: पिछले कुछ दिनों से पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में प्लास्टिक कैरी बैग (Plastic Carry Bag) का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों (Shopkeepers) से महानगरपालिका प्रशासन मनमानी और अन्याय कर रहा है। महानगरपालिका प्रशासन ने प्लास्टिक रोधी दस्ते का गठन किया है।
10 से 15 अधिकारियों का दस्ता अचानक दुकान पर छापा मार कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान धमकाने जैसी भाषा प्रयोग की जा रही है। बीजेपी के शहर अध्यक्ष और विधायक महेश लांडगे (MLA Mahesh Landge) ने कार्रवाई के दौरान मनमानी न करने और व्यापारियों को यकीन में लेने की सूचना प्रशासन को दी है।
2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कमिश्नर को लिखे खत में उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें लागू करने में प्रशासन की भूमिका और नियमों के अनुरूप शहर में व्यापारियों और दुकानदारों पर 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। कोविड काल के दौरान और लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों, व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बाधित हुई। दो साल के बाद अब लेन-देन सुचारू हो गया है। ऐसे मामले में कैरी बैग ले जाने के लिए अनुचित जुर्माना उचित नहीं होगा।
व्यापारियों को कपड़े के थैलों की बिक्री अनिवार्य करनी चाहिए
वहीं शहर के व्यापारियों और संबंधित संघों के पदाधिकारियों के बीच विशेष बैठक की जाए। फील्ड कार्यालयों और विशेषकर उन जगहों पर जहां ऐसे प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण किया जाता है, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। केवल उस उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर कैरी बैग का उत्पादन बंद हो जाता है, तो लोगों के इसे इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं शहर को कपड़े के थैलों के इस्तेमाल के प्रति जागरुक करना चाहिए। विधायक लांडगे ने यह भी मांग की है कि दुकानदारों और व्यापारियों को कपड़े के थैलों की बिक्री अनिवार्य करनी चाहिए।