FILE
FILE

    Loading

    पिंपरी:  निजी जमीन (Private Land) पर लगे अवैध होर्डिंग्स (Illegal Hoardings) को हटाने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) ने अभियान (Campaign) चलाया है। पिछले हफ्ते पूरे शहर से 28 अनाधिकृत होर्डिंग हटाए गए। वहीं, महानगरपालिका द्वारा अनाधिकृत होर्डिंग्स को नियमित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच और जांच के बाद सभी संबंधित आवेदनों को निरस्त कर होर्डिंग हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अगर वे तीन दिन के भीतर होर्डिंग नहीं हटाते हैं तो ऐसे अनधिकृत स्थानों पर लगे होर्डिंग्स को हटाया जाएगा। 

    महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल ने यह भी चेतावनी दी है कि होर्डिंग्स हटाने का खर्च संबंधित भूस्वामियों से वसूल किया जाएगा, हालांकि संबंधित होर्डिंग धारकों औक भू-स्वामियों को महानगरपालिका के निर्देश को ध्यान में रखते हुए होर्डिंग्स को हटा देना चाहिए।

    नए परमिट के लिए 117 आवेदन मिले

    महानगरपालिका की नई बाहरी विज्ञापन नीति विचाराधीन है। इस नीति को समग्र रूप से शहर की सुंदरता में माना गया है। इस नीति के तहत महानगरपालिका परिसर से 135 अनधिकृत होर्डिंग पहले ही हटाए जा चुके हैं। साथ ही होर्डिंग्स को नियमित करने के आवेदन और वास्तविक स्थल निरीक्षण के बाद आवेदन में उल्लिखित आयामों और वास्तविक निर्माण के बीच विसंगतियां पाई गईं। इनमें से पिछले नए परमिट के लिए 117 आवेदन प्राप्त हुए हैं।  अब तक नियमित प्रकटीकरण अनुमति के लिए 268 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कई जगहों पर पैनल बने हुए काफी समय हो गया है। इस पैनल से जमींदार आय अर्जित कर रहे हैं। 

    तीन साल की लाइसेंस फीस बतौर दंड होगी वसूल

    हालांकि महानगरपालिका को कोई शुल्क नहीं दिया जा रहा है। इससे महानगरपालिका को आर्थिक नुकसान हुआ है। साथ ही होर्डिंग धारकों/जमींदारों द्वारा संदर्भ प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।  इसके अलावा पिछले साल 2021-22 में अनुमति के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ में बिना लाइसेंस के होर्डिंग लगाए गए हैं। महानगरपालिका द्वारा ऐसे होर्डिंग्स को भी हटाया जाएगा। साथ ही इन अनाधिकृत होर्डिंग्स के लिए तीन साल की लाइसेंस फीस जुर्माने के तौर पर वसूल की जाएगी।

    होर्डिंग हटाने का खर्च भी वसूलेगी महानगरपालिका

    जमीन मालिकों को महानगरपालिका का पत्र प्राप्त होने की तिथि से 3 दिनों के भीतर अपने स्वयं के होर्डिंग को हटा देना चाहिए। अन्यथा उनके होर्डिंग्स महाराष्ट्र मनपा अधिनियम (विज्ञापन और बोर्ड नियंत्रण) नियम, 2003 के नियम 8 (बी) के अनुसार महानगरपालिका द्वारा उनके जोखिम पर हटा दिया जाएगा। यही नहीं है कि होर्डिंग हटाने का खर्च महानगरपालिका अधिनियम 439 के प्रावधानों के तहत होर्डिंग धारकों और भू-स्वामियों से वसूल किया जाएगा। यह वसूली महानगरपालिका अधिनियम की धारा 439 के अनुसार वसूल की जाएगी। महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल ने कहा कि ऐसे अनधिकृत होर्डिंग धारकों को अपने होर्डिंग्स को हटा देना चाहिए।