mla laxman jagtap

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    पिंपरी : गीला कूड़ा (Wet Waste) निपटान के मुद्दे पर हाउसिंग सोसाइटियों (Housing Societies) और पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के बीच जारी घमासान में अब बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण जगताप (MLA Laxman Jagtap) ने भी छलांग लगाई है। उन्होंने महानगरपालिका को चेताया है कि कानून की आड़ में लोगों को डरना बंद करें। महानगरपालिका को तमाम तरह के टैक्स देने वाली हाउसिंग सोसायटियों को अपने परिसर में ही गीला कचरा निपटाने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। हाउसिंग सोसायटियों में जहां जगह उपलब्ध है, महानगरपालिका को अपने स्वयं की निधि से एक गीला अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। साथ ही 2016 के बाद हाउसिंग सोसायटियों में वेट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं लगाने वाले बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 

    इस तरह से लाखों लोगों को केवल कानून का डर दिखाकर और यह कहकर डराएं नहीं कि वे हाउसिंग सोसाइटियों का कूड़ा नहीं उठाएंगे। विधायक लक्ष्मण जगताप ने नगर आयुक्त शेखर सिंह को सुझाव दिया है कि प्रतिदिन 100 किलो से अधिक गीला कचरा उत्पन्न करने वाली हाउसिंग सोसायटियों के गीले कचरे का संग्रहण न करने के आदेश को तब तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए जब तक कि महानगरपालिका द्वारा गीला कचरा निपटान प्रणाली स्थापित नहीं हो जाती। इस संबंध में विधायक जगताप ने आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है, ”दो अक्टूबर से शहर की बड़ी सहकारी हाउसिंग सोसायटी से गीला कचरा नहीं एकत्र करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में हाउसिंग एजेंसियों को नोटिस जारी किया। इसके अनुसार प्रतिदिन 100 किलो गीला कूड़ा पैदा करने वाली सहकारी हाउसिंग सोसायटियों को अपने परिसर में इस कचरे के निस्तारण के लिए प्रोजेक्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने घोषणा की है कि यदि ऐसी परियोजना का निर्माण नहीं हुआ तो महानगरपालिका 2 अक्टूबर से संबंधित हाउसिंग सोसाइटियों का कचरा नहीं उठाएगा। हालांकि अब प्रशासन ने इस समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

    सोसाइटियों को प्रतिदिन लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं

    इस फैसले से केंद्र-राज्य के साथ-साथ महानगरपालिका को हर तरह के टैक्स देने वाली हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले लाखों लोगों के मन में भारी रोष है। इन नागरिकों के मन में एक सवाल उठा है कि गीले कचरे के संग्रह को रोकने का नियम सहकारी आवास सोसाइटियों के लिए ही है। एक तरफ पानी की किल्लत ने कई सोसाइटियों को टैंकरों पर निर्भर रहने को मजबूर कर दिया है। इन सोसाइटियों को प्रतिदिन लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। शहर की कई हाउसिंग सोसायटियों में कूड़ा निस्तारण प्लांट के लिए जगह नहीं है। यदि स्थान उपलब्ध है और एक सोसायटी गीले अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लेती है, तो धन, बिजली, पानी और कुशल ऑपरेटरों की कमी है। हाउसिंग सोसाइटियों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं की स्थापना और प्रबंधन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

    निजी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

    महानगरपालिका को तुगलकी फरमान जारी कर नागरिकों को परेशान करने के बजाय कई उपायों और विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। सहकारी आवास सोसाइटियों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाई जाए, 2016 के बाद और 2016 से पहले की सोसायटी और 100 किलो से कम कचरा पैदा करने वाली सोसाइटियों का सर्वेक्षण किया जाए, शहर की सभी हाउसिंग सोसायटी जिनके पास गीले कचरे को संसाधित करने के लिए जगह नहीं है, उनके बारे में जानकारी एकत्र की जानी चाहिए, 2016 के बाद की सोसाइटियों में एकत्र की जानी चाहिए। दस्तावेजों की जांच करके उन बिल्डरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं स्थापित नहीं की हैं। महानगरपालिका को उन सोसाइटियों में परियोजनाएँ स्थापित करनी चाहिए। जहाँ ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए धन उपलब्ध कराकर स्थान उपलब्ध हो, वहां उत्पन्न गीला कचरा मनपा द्वारा उठाया जाना चाहिए और उर्वरक उत्पादन के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर काम करने वाले निजी संगठनों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए निजी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या सोसाइटियों में ठोस कचरे के संग्रह की अनुमति देने के लिए धन प्रदान करके, नियमित कर देने वाली संस्थाओं को परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए, उर्वरक उत्पादन में रुचि रखने वाली सोसाइटियों पर उसके नियोजन को लेकर मनपा का कोई प्रतिबंध और नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस व्यापक मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए तत्काल शहर के सभी जनप्रतिनिधियों, सोसाइटी फेडरेशनके पदाधिकारियों एवं समाज धारकों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाय। विधायक ने सुझाव दिया है कि जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता है और महानगरपालिका हाउसिंग सोसायटियों को गीला कचरा प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपना धन उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक प्रति दिन 100 किलोग्राम से अधिक गीला कचरा पैदा करने वाली हाउसिंग सोसायटियों के कचरे को एकत्र नहीं करने का निर्णय अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना चाहिए।”