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पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड ट्रैफिक पुलिस (Pimpri-Chinchwad Traffic Police) ने शहर यातायात को अनुशासित करने के लिए कमर कस ली है। यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन कर खतरनाक तरीके से विपरीत दिशा में वाहन चलाना, ट्रिपल सीट वाहन चलाना वाहन चालकों को महंगा पड़ेगा। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सीधे ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। लिहाजा वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना ही वाहन चालकों के लिए फायदेमंद रहेगा, अन्यथा उन्हें इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

पिछले एक हफ्ते से पिंपरी-चिंचवड ट्रैफिक पुलिस ने ट्रिपल सीटर और विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा हैं। पिछले एक सप्ताह में ट्रिपल सीट वाहन चलाने वाले 171 मोटर चालकों को यातायात विभाग ने पकड़ा है। ये अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत दंडनीय है। यह धारा लापरवाही से गाड़ी चलाने या सार्वजनिक सड़कों पर सवारी करने से संबंधित है। इस धारा के तहत तब अपराध दर्ज किया जाता है जब वाहन को लापरवाही से इस तरह से चलाकर मानव जीवन को खतरा, चोट या क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। इसमें छह महीने तक की कैद या एक हजार रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता हैं।

लापरवाह तरीके से वाहन चलाने वालों पर लग रहा जुर्माना 

पुलिस द्वारा यह अभियान शहर में यातायात को अनुशासित करने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए चलाया गया हैं। परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। इसी तरह का अभियान पुलिस ने जनवरी माह में चलाया था। शहर के 14 यातायात विभागों में चलाए गए इस अभियान में महज दो दिन में नौ लाख एक हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर सीधे कोर्ट में केस दर्ज किए गए। विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। ट्रिपल सीट, विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर संबंधित चालक पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी कार्रवाई की जाती है। खतरनाक ड्राइविंग भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत दंडनीय है।