मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे (Nitesh Rane) को कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले (Attempt To Murder) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है। कोर्ट ने राणे की गिरफ्तारी पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उनसे कहा कि आत्मसमर्पण करें और फिर जमानत याचिका दायर करें।
एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे को गिरफ्तारी (Arrest) से दस दिन की सुरक्षा प्रदान की और पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया है।
बता दें कि, इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से नितेश राणे को इस मामले राहत नहीं मिली थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नितेश राणे को इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्या के कथित प्रयास के मामले में अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं मामले में एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट ने अनुमति दी थी।
Supreme Court grants 10 days protection from arrest to Maharashtra BJP MLA Nitesh Rane and directs him to surrender before the trial court and seek regular bail in connection with an attempt to murder case lodged in Sindhudurg district last month.
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— ANI (@ANI) January 27, 2022
दरअसल, सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान एक स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता पर कथित हमले हुआ था, इस हमले को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नितेश राणे को जिम्मेदार बताया था। जिसके बाद सिंधुदुर्ग जिले में कंकावली पुलिस द्वारा भादंसं की धाराओं -307 (हत्या का प्रयास), 120(बी) (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया था।