MPDA के तहत अपराधी शेख पर कार्रवाई, एक साल की जेल

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    कल्याण : कल्याण में दहशत (Panic) फैलाने और महात्मा फुले चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले कुख्यात अपराधी (Notorious Criminal) मजहर (Mazhar) उर्फ ​​मज्जू फिरोज शेख उम्र (31) को एमपीडीए (MPDA) के तहत कार्रवाई (Action) कर 1 साल के लिए जेल (Jail) भेज दिया गया हैं। ममता मेडिकल, रामबाग कल्याण (पश्चिम) के सामने खरगा चाल, कमरा नंबर 4 निवासी को मारने का प्रयास करने, गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला, छेड़छाड़, गंभीर चोट, अपहरण, महात्मा फुले चौक सहित फिरौती मांगने के लिए थाना पुलिस ने शेख के खिलाफ दंगा, जान से मारने की धमकी, डकैती, अवैध हथियार रखने समेत गंभीर कदाचार के 16 मामले दर्ज किए हैं। जिसके चलते उस पर MPDA के तहत कार्रवाई की गई हैं। 

    शातिर अपराधी शेख ने कल्याण (पश्चिम) क्षेत्र में भारी दहशत पैदा कर दी थी, शेख सार्वजनिक शांति के लिए खतरा था, उसके खिलाफ एमपीडीए अधिनियम 1981 (1996 के रूप में संशोधित) के तहत कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 14 मई को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में खतरनाक अपराधी मजहर उर्फ ​​मज्जू फिरोज शेख को एक साल की हिरासत में भेज दिया गया है। 

    अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश

    ठाणे शहर के पुलिस कमिश्नर ने समय-समय पर उन सक्रिय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जो सार्वजनिक शांति को खतरे में डालते हैं और समाज में आतंक पैदा करते हैं, संयुक्त पुलिस कमिश्नर ठाणे शहर दत्तात्रेय कराले, पुलिस उपायुक्त, सर्कल-3 सचिन गुंजाल, सहायक पुलिस आयुक्त, कल्याण विभाग उमेश माने-पाटिल द्वारा समय-समय पर दिए गए। निर्देश और मार्गदर्शन के अनुसार कार्रवाई की गई है। महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक होनमाने ने कहा कि ऐसे खतरनाक और सक्रिय अपराधियों की महात्मा फुले चौक पुलिस ने एमपीडीए के तहत सूची तैयार की है। जो भी शांति के लिए खतरा होगा। उसे कानून के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत निर्वासित किया जाएगा।