भिवंडी : भिवंडी महानगरपालिका (Bhiwandi Municipal Corporation) प्रभाग समिति (Division Committee) क्रमांक 3 अंर्तगत नवीन कणेरी, कामूर्ति कंपाउड, खडी मशीन रोड़ पर स्थित मकान नं. 838/1 की मालकिन शांताबाई अनंता चौगुले पर 5 लाख 13 हजार 234 रुपये टैक्स बकाया है। अभय योजना (Abhay Scheme) अंर्तगत शुरू संपूर्ण ब्याज माफी योजना में भी बकायादार ने टैक्स (Tax) का भुगतान नहीं किया।
टैक्स अदायगी नहीं किये जाने पर सहायक आयुक्त ने मकान मालिक को नोटिस जारी करते हुए इमारत की जलापूर्ति खंडित कर दी थी। आश्चर्यजनक है कि बकायादार ने जलापूर्ति खंडित के बाद घर के समीप से गुजर रही पानी की पाइप लाइन से अवैध कनेक्शन कर पानी की सप्लाई लिया था। अवैध तरीके से पानी चोरी किये जाने की जानकारी मिलने पर सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने इमारत का निरीक्षण किया और 14 दिन के भीतर 14 हजार लीटर पानी चोरी कर पालिका का आर्थिक नुकसान करने पर इमारत के मालकिन शांताबाई चौगुले के खिलाफ शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसी तरह नवीन कणेरी, पदमा नगर कमला होटल के सामने मकान 41/ 1 (अ) के मालिक मारकू निकोडम कोक्कीरी पाटी के ऊपर महानगरपालिका का 2,84,282 रुपये टैक्स बकाया था।
अभय योजन अंर्तगत संपूर्ण ब्याज माफ़ी देने के बावजूद पालिका को भुगतान नहीं किया।इस मकान का भी जलापूर्ति खंडित हुई थी लेकिन मकान मालिक ने चोरी से महानगरपालिका के जलवाहिनी में कनेक्शन कर पानी की सप्लाई ले रहा था। सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने मकान मालिक के खिलाफ 8 दिन के भीतर 28 हजार लीटर पानी चोरी की शिकायत शहर पुलिस सटेशन में दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग अलग भादवि की धारा 188,277,379,425 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक सुरपाल बारेला और पुलिस उप निरीक्षक सुरेश राजे कर रहे हैं।