Kalyan Court
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    कल्याण : कल्याण डोंबिवली (Kalyan Dombivali) में मनसे पदाधिकारियों (MNS Office Bearers) पर समाज में शांति और कानून व्यवस्था (Law and Order) सुनिश्चित करने और माहौल को भयमुक्त (Environment Fearless) बनाने के लिए कार्रवाई की है, कल्याण कोर्ट (Kalyan Court) द्वारा 10 मनसे कार्यकर्ताओं को 14 दिन के लिए कल्याण तालुका से तड़ीपार (Tadipar) करते हुए कल्याण तहसील में प्रवेश नही करने का आदेश दिया हैं, अन्य पर जुर्माना (Fine) लगाया गया है, मनसे प्रमुक राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) के मस्जिद (Masjid) के सामने हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का जाप करने के आह्वान के मद्देनजर कल्याण पुलिस ने कल्याण के 29 मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और कल्याण अदालत के सामने पेश किया गया, अदालत ने 10 कार्यकर्ताओं को 14 दिन के लिए कल्याण तहसील की हद से बाहर रहने का आदेश दिया है। 

    मस्जिद पर हो रहे शोर को लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। पुलिस ने कल्याण से 29 मनसे कार्यकर्ताओं को एक मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने के आह्वान की पृष्ठभूमि में गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कल्याण अदालत के समक्ष पेश होने के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 29 कार्यकर्ताओं में से राहुल मुकुंद कटे, राजेंद्र बालू भिसे, तुषार आभाले, अमित अनंत काटे, पंकज संभाजी घाडगे, मयूर संजय म्हस्के, राहुल राजाराम कानेकर, संदेश आनंद काटे, रहान अक्केवार और गणेश पवार शामिल हैं। ऊक्त मनसे कार्यकर्ताओं को 14 दिनों के लिए कल्याण तालुका में प्रवेश करने से रोक दिया गया है औऱ अदालत ने अन्य कार्यकर्ताओं को जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने मोहना के 6 मनसे कार्यकर्ताओं, अटली और कल्याण के दो-दो, इस प्रकार खड़कपाड़ा थाने के आठ और महात्मा फुले थाने के दो कार्यकर्ताओं पर कल्याण तहसील में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।