Thane Municipal Corporation
Representative Pic

    Loading

    ठाणे  : एक जनवरी (January) से जहां मुंबई (Mumbai) करों को 500 वर्गफुट के घरों के टैक्स को राज्य सरकार (State Government) ने माफ कर दिया है। वहीं  ठाणे करों के टैक्स (Tax) माफी का मुद्दा भी राज्य सरकार के पाले में है। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी कुछ दिनों में मुंबई की तर्ज पर ठाणे करों के टैक्स में भी माफी मिल सकती है। लेकिन तब तक ठाणे करों को इंतजार करना पड़ सकता है। 

    गौरतलब है कि सत्तारूढ़ शिवसेना ने वर्ष 2017 के ठाणे महानगर पालिका के चुनाव (Thane Municipal Corporation Elections) के दौरान 500 वर्ग फुट के घरों के लिए कर छूट का वादा किया था। जिसके बाद तकरीबन पौने पांच साल के लंबे अंतराल के बाद इस साल नवंबर महीने की हुई महासभा की बैठक में शिवसेना के नगरसेवक राम रेपाले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना द्वारा ठाणे करों को दिए वचन का हवाला देते हुए कहा कि 500 वर्ग फुट के मकानों को कर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर सरकार को भेजने की मांग की थी। इस संदर्भ में सभागृह नेता अशोक वैती ने प्रस्ताव की सूचना की और विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।

    जबकि इसके बाद एनसीपी के वरिष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाले ने इसे मार्च 2021 से लागू करने का सुझाव दिया।  इसके बाद महासभा की पटल पर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।  लेकिन अब तक इस राज्य सरकार के नगर विकास विभाग कोई निर्णय नहीं ले पाया है। बहरहाल, मुंबईकरों को 500 वर्ग फुट की संपत्ति कर छूट मिली है। उसके बाद अब ठाणेकर के नागरिकों को टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं यह सरकार के फैसले पर निर्भर करता है।  

    डेढ़ सौ करोड़ रूपए का घाटा 

    इस संदर्भ में महापौर नरेश म्हस्के ने कहा कि शिवसेना ने 2017 में हुए आम चुनाव के दौरान  500 वर्ग फुट के घरों के लिए संपत्ति कर छूट का वादा किया था। जिसे अब महासभा की मंजूरी दे दी गई है। इसमें संकल्प को अंतिम रूप देने के लिए कुछ सुझाव भी शामिल थे। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई करो को 500 वर्ग फुट के घरों के टैक्स में छूट दे दिया है और जल्द ही ठाणे के संदर्भ में निर्णय लेंगे।