Plastic
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    ठाणे: प्लास्टिक (Plastic) का उपयोग करने वाले नागरिक और दुकानदार (shopkeeper) अब सावधान हो जाएं वरना उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और इसका इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना (Fine) लगाया जा रहा है। प्लास्टिक और थर्मोकोल अधिसूचना के अनुसार, प्लास्टिक का उपयोग करने वाले आम नागरिकों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदारों, फल और सब्जी विक्रेताओं, व्यापारियों के लिए पहली बार अपराध करने पर पांच हजार रुपए जुर्माना, दूसरी बार 10 हजार रुपए और तीसरी बार 25 हजार रुपए और तीन महीने की कैद है। 

    ठाणे शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ठाणे महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. विपिन शर्मा ने प्रभावी क्रियान्वयन के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अपर आयुक्त (2) संजय हेरवाड़े ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों, सभी स्वच्छता निरीक्षकों को प्रत्येक प्रभाग समिति में प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

    सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश

    प्लास्टिक बैन को लेकर ठाणे महानगरपालिका के अपर आयुक्त (2) संजय हिरवाडे ने संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था। सरकार को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में अधिसूचित संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के अनुसार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसे में सजावट के लिए प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरिन (थर्मोकोल) कैंडी बॉक्स, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के लिए प्लास्टिक रैप, प्लास्टिक स्टिक के साथ झुमके, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, ट्रे, स्टिरर , 100 माइक्रोन से कम मोटाई के पीवीसी बैनर प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल अधिसूचना 2018 के तहत कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कंपोस्टेबल प्लास्टिक (कचरा और नर्सरी बैग को छोड़कर), सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग (कैरी बैग, गैर-बुने हुए बैग सहित) को हैंडल, व्यंजन, कटोरे, कंटेनर आदि के साथ और बिना प्रतिबंधित करता है।

    प्रभाग समिति वार दस्ते का गठन 

    अपर आयुक्त ने कहा कि सरकार के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए प्रत्येक प्रभाग समिति में बड़ी टीमों का गठन किया गया है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कर्मचारी और स्वच्छता निरीक्षण शामिल हैं। ये टीमें शहर में अचानक छापेमारी कर प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगी।