वर्धा. किसानों से सख्त कर्ज वसूली को लेकर जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार एक्शन मोड में आयी है. कर्ज वसूली की शिकायतों के चलते गांव व तहसीलस्तर पर समिति का गठन किया गया है. यह समिति प्रति माह सभा लेकर किसानों की शिकायतों पर कार्यवाही करेगी. प्रति वर्ष किसान खरीफ व रबी फसल के लिये बैंकों से कर्ज उठाता है. परंतु प्राकृतिक आपदा व अन्य कारणों के चलते किसान समय पर कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता, जिससे बैंक द्वारा सख्ती से कर्ज वसूली के लिये किसानों को नोटिस भेजने के साथ बार बार फोन अथवा मोबाइल पर मैसेज भेजकर परेशान किया जाता है. गत चार वर्षों में विविध प्राकृतिक आपदा के कारण उपज में कमी आयी है. इस बीते वर्ष भी बोंड इल्ली व खोड इल्ली के कारण सोयाबीन की फसल के साथ ही कपास की फसल प्रभावित हुई थी.
बकाया को लेकर बैंक व्यवस्थापन कर रहा परेशान
परिणामवश फसल की उपज में भारी गिरावट आने के कारण किसानों बड़ा आर्थिक झटका लगा था. इस वर्ष भी कपास की फसल पर बोंड इल्ली का आक्रमण तथा तुअर की फसल पर कोहरा तथा वायरस आने के कारण उपज में कमी आयी है, जिससे किसानों का खर्च निकला पाना भी मुश्किल हुआ है. गत दो वर्ष से निरंतर खेती घाटे का सौदा बनने के कारण किसानों बैंक कर्ज का भुगतान नहीं कर पाये है. तो अनेक किसानों को कर्ज माफी नहीं मिलने के कारण उनकी और बैंक की राशि बकाया होने से बैंकों से उन्हें निरंतर परेशान किया जा रहा है.
जिलाधिकारी के पास किसानों के पास बढ़ी शिकायतें
बैंक व्दारा कर्ज वसूली के लिये बार-बार परेशान करने के कारण जिले में अनेक किसानों ने परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया है. वहीं कुछ किसानों ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी के पास शिकायतें की है. परिणामवश जिलाधिकारी ने सरकार के निर्देशानुसार गांव व तहसीलस्तर पर समिति का गठन किया है.
सरपंच व तहसीलदार रहेंगे समिति के अध्यक्ष
जिलाधिकारी ने शुक्रवार को निकाले पत्र में गांव स्तर की समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सरपंच को सौंपी है. समिति में पटवारी, ग्रापं सचिव व कृषि सहायक सदस्य होंगे. तहसीलस्तर की समिति के अध्यक्ष तहसीलदार रहेंगे. तहसील समिति में गुटविकास अधिकारी, थानेदार, कृषि अधिकारी सदस्य होंगे तथा सहायक निबंधक सहकारी संस्था सचिव रहेंगे.
गाव समिति देगी तहसील समिति को रिपोर्ट
समिति को प्रति माह प्रथम सप्ताह में समिति की बैठक लेना अनिवार्य किया गया है. किसानों की प्राप्त शिकायतों का निपटारा करने में गांव समिति अधिकार समित होने के कारण यह समिति तहसील समिति के पास प्रकरण भेजेगी. तहसील समिति प्रकरण आगे की कार्रवाई करेगी.