हिंगनघाट (श.सं). नगर परिषद के अंतर्गत प्लास्टर ऑफ पैरिस (पीओपी) की मूर्ति के उत्पादन पर निर्बंध लगाने बाबत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मूर्ति विसर्जन बाबत जारी की नियमावली के तहत नए मार्गदर्शक नियम तहत लागू किए है. इसके तहत पीओपी मूर्ति के उत्पादन पर पाबंदी लगायी गई है.
जिलाधिकारी के निर्देश तहत वर्धा जिले में नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पैरिस (पीओपी) की मूर्ति पर पाबंदी लगाने बाबत कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.
नगर परिषद क्षेत्र में पीओपी मूर्ति के उत्पादन पर कार्रवाई करने के लिए टीम तैयार की है. टीम की ओर से शहर के उत्पादन केंद्र पर भेंट देना शुरू है. अभियान में मुख्याधिकारी हर्षल गायकवाड नगर परिषद के मार्गदर्शन में प्रशासकीय अधिकारी नीलेश शिंदे, अतिक्रमण विभाग प्रमुख प्रवीण काले, वसंत रामटेके, मदन मशानकर, समीर भोसले, मनोज हाडके की टीम ने शहर के विविध स्थानों पर भेंट दी. नागरिकों से आह्वान किया गया है कि इस वर्ष गणेश उत्सव में पर्यावरण पूरक मिट्टी की प्रतिष्ठापना करके मनाए.