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फाइल फोटो

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    वर्धा. पार्सल एवं कुरियर का उपयोग नशीले पदार्थों की तस्करी में होने की बात सामने आते ही पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है़ इन तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए जिले में 2 समितियों का गठन किया गया़  समिति की बैठक में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है़ं पुलिस प्रशासन ने पैनी नजर रखकर कठोर कार्रवाई की सूचना बैठक में दी गई है.

    जिलाधिकारी प्रेरण देशभ्रतार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर, अपर जिला पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंके समेत सभी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, नशीले पदार्थ विरोधी दस्ते के अधिकारी, अन्न व औषधि प्रशासन विभाग, कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.  

    विशेष मुहिम में व्यापक जनजागृति

    विगत कुछ दिनों से राज्य में कुछ जगह नशीले पदार्थ पाए जाने से सरकार ने प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तर पर दो विभिन्न समितियों का गठन किया है़ जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय नशीले पदार्थ नियंत्रण समिति तथा पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में नशीले पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिति का समावेश है़ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नशीले पदार्थों को रोकने के साथ ही विशेष मुहिम के तहत जनजागृति के लिए विभिन्न उपक्रम चलाने की सूचना दी गई. 

    नीदरलैंड्स से LSD की तस्करी

    नशीले पदार्थों की तस्करी, मांग व आपूर्ति कई बार पार्सल, कुरियर के माध्यम से होने के कारण ऐसी डील पर पैनी नजर रखी जा रही है. इसके लिए डाक विभाग के साथ ही कुरियर वितरकों का विशेष मार्गदर्शन किया जाएगा. नीदरलैंड्स से मैग्जीन में एलएसडी पेपर नामक नशीला पदार्थ की तस्करी होने के कारण ऐसे पदार्थों पर पुलिस नजर रख रही है़ निजी कुरियर व्यवस्थापकों को भी इसमें शामिल किया गया है. 

    जांच के लिए संसाधन किए उपलब्ध

    छत्तीसगढ़ व तेलंगाना राज्य से नागपुर तथा जहां से जिले में गांजा जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही है़ इसके लिए पुलिस विभाग को सतर्क रहने की सूचना दी गई है़ कुछ जगह पर अवैध रूप से गांजा व खसखस की बुआई होते दिख रही है़ ऐसे में नागरिकों को कुछ पता चलने पर तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करने का आह्वान किया है़ नशीले पदार्थों की जांच करने के लिए किट भी जिले में उपलब्ध किए गए है़. 

    प्रतिबंधित दवाइयों का उपयोग

    कुछ जगह नशे के लिए प्रतिबंधित खांसी की दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है़ ऐसे में दवाइयां व सौंदर्यप्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी़ बेहोश करने के लिए दी जानेवाली दवाइयों की आपूर्ति डाक्टरों की सलाह के बिना करने पर दवाई विक्रेता पर कार्रवाई की जाएगी़ नशीले पदार्थों से आम नागरिक, स्कूली व महाविद्यालयीन छात्रों को दूर रखने के लिए जिलेभर में जनजागृति मुहिम चलाने की सूचना जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दी है.