Nachangaon Gram Panchayat

  • CEO के आदेश, नाचणगांव ग्रापं में हेराफेरी

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पुलगांव. देवली पंचायत समिति के अंतर्गत नाचणगांव ग्रामपंचायत में टैक्स की राशि परस्पर गबन करने का मामला सामने आया था़ प्रकरण में ग्रापं कर्मियों से करीब 8 लाख 37 हजार 572 रुपए दस दिनों के भीतर वसूल करने के आदेश जिप के मुकाअ डा़ सचिन ओंबासे ने देवली के बीडीओ को दिए.

बता दें कि नाचणगांव ग्रापं में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की 2013-2014 से 2014-2015 इस आर्थिक वर्ष में रिपोर्ट पेश की गई. इसमें निलंबित ग्रामविकास अधिकारी खंडागले ने ग्रामपंचायत की टैक्स वसूली की राशि में हेराफेरी करने की बात सामने आयी़ करीब 9 लाख 24 हजार 203 रुपए की हेराफेरी प्रकरण में आर्वी पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी केएस हेडाऊ, विस्तार अधिकारी जीएस माने को जांच अधिकारी नियुक्त किया था.

संबंधितों ने निलंबित ग्रामविकास अधिकारी खंडागले, ग्रापं कर्मी प्रमोद बन्सोड, विलास नेहारे की जांच की़ इसमें प्रमोद बन्सोड, विलास नेहारे को अपना पक्ष रखने तथा सबूत पेश करने समयावधि दिया गया था़ सामान्य जलापूर्ति फंड पेटी कैशबुक की जिम्मेदारी प्रमोद बन्सोड की होने की बात मान्य की.

गबन के 8 लाख 34 हजार 572 रुपए उन्होंने निलंबित ग्रामविकास अधिकारी प्रल्हाद खंडागले को देने की बात सामने आयी़ उक्त राशि ग्रामपंचायत के कार्य अथवा बैंक खाते में जमा करने संबंध में किसी तरह के सबूत नहीं मिल पाये. बन्सोड ने ग्रापं कामकाज में लापरवाही बरती व राशि का गबन करने की बात स्पष्ट हुई. परिणामवश गबन की 8 लाख 37 हजार 572 रुपए की राशि दस दिनों के भीतर वसूल कर संबंधित बैंक खाते में जमा करें. इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के आदेश मुकाअ डा़ ओम्बासे ने जारी किए.