Prerna Deshbhratar, Wardha Collector

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    वर्धा. कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिनों दिन कम हो रहा है. इससे शासन ने टीकाकरण, पाजिटीवीटी दर व अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर जिले का वर्गीकरण कर उसके तहत वर्धा जिला अ गुट में शामिल किया गया, जिससे जिले में विविध कार्यक्रमों की उपस्थिति छोड़ अन्य निर्बंधों में छूट दी गई. इस संदर्भ में जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार ने आदेश जारी किए है. जिलाधिकारी के नए आदेश के तहत राष्ट्रीय उद्यान, सरकारी उद्यान, प्रेक्षणिय व पर्यटन स्थल, अम्युझमेंट पार्क, थीम पार्क, स्वीमिंग पुल , जल उद्यान, किला व अन्य मनोरंजन स्थल, ब्यूटी पार्लर, सलून, हेअर कटिंग, स्पा, वेलनेस सेंटर, जिम, रेस्टारंट, होटाल, उपहारगृह, सिनेमागृह, नाट्यगृह आदि नियमित समय के तहत पूर्ण क्षमता से शुरू रखने की अनुमति दी है. 

    पूरी क्षमता से शुरू करने की अनुमति 

    साथ ही शासकीय, अशासकीय, निमशासकीय, औद्योगिक व वैज्ञानिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था अन्य सभी प्रशिक्षण संस्था नियमित पूर्ण क्षमता से शुरू रहेंगे. स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक ट्यूशन क्लासेस, आंगनवाड़ी भी आनलाइन, आफलाइन शुरू रहेंगे. अंतरराज्य व अंतरजिला सफर के लिए संबंधितों का पूर्ण टीकाकरण या 72 घंटे से पूर्व आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है.

    कार्यक्रमों की उपस्थिति पर रोक

    सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, क्रीड़ा, शैक्षणिक व अन्य उत्सव, कार्यक्रम, शादी, अंत्य संस्कार के लिए क्षमता के 50 फीसदी या 1 हजार से कम संख्या में लोग उपस्थित रह सकते है. परंतु यह संख्या 1,000 से अधिक होने पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जानकारी देना अनिवार्य.

    कोरोना वैक्सीनेशन आवश्यक

    सर्वसामान्य जनता को सुविधा देने वाले कार्यालय, होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी, सार्वजनिक यातायात सेवा का लाभ लेने वाले नागरिक, मॉल, थिएटर, नाट्यगृह, प्रेक्षणिय स्थल, रेस्टारेंट, क्रीड़ा, धार्मिक स्थल आदि जगह कार्यक्रम अधिकारी, कर्मचारी, नागरिकों को टीकाकरण आवश्यक है. साथ ही शासकीय, अशासकीय, निमशासकीय कार्यालय, कर्मचारी, अधिकारी को भी टीकाकरण करना आवश्यक है.