Crime

कारंजा लाड. स्थानीय मूलजी जेठा नगर परिषद मराठी हायस्कूल में कक्षा 10 वीं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की आपस में मस्ती करना जान पर बन आयी है. दो मित्रों के बीच हुई मारपीट के बाद एक विद्यार्थी की मौत

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कारंजा लाड. स्थानीय मूलजी जेठा नगर परिषद मराठी हायस्कूल में कक्षा 10 वीं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की आपस में मस्ती करना जान पर बन आयी है. दो मित्रों के बीच हुई मारपीट के बाद एक विद्यार्थी की मौत हो गई. मृत विद्यार्थी का नाम तौफिक हसन पप्पूवाले (16) निवासी गवलीपुरा कारंजा है. इस प्रकरण में मूलजी जेठा हाइस्कूल के मुख्याध्यापक रमेश निशानराव, वर्ग शिक्षक गजानन टाले, बिडकर मेडम, एक नाबालिग विद्यार्थी और शाला के दो चपरासी इन 6 व्यक्तियों पर पुलिस थाने में भादंवि की धारा 304, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मुख्याध्यापक सहित दो शिक्षकों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार जब हाइस्कूल में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका की क्लास शुरु थी तब दो विद्यार्थियों में मारपीट हुई. जिसमें तौफिक हसन पप्पूवाले नामक विद्यार्थी बेहोश हो गया, उसे मुख्याध्यापक निशानराव व अन्य ने निजी अस्पताल भर्ती किया , लेकिन वहां ऑक्सीजन उपलब्ध न रहने से बेहोश विद्यार्थी को ग्रामीण अस्पताल में भरती किया गया, जिसमें उपचार के दौरान विद्यार्थी की मौत हो गयी. बताया जाता है कि दोनों विद्यार्थी एक ही परिवार के है. सूचना मिलते ही शाला व ग्रामीण अस्पताल में रिश्तेदार पहुंचे तथा इस प्रकरण में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.

भादंवि की धारा 304 को कानूनी भाषा में कल्पेबल होमी साइड कहा जाता है. किए जानेवाले कृति से संबंधित की मौत हो सकती है. इसकी जानकारी होने के बावजूद या अज्ञात कारण से मौत के लिये जिम्मेदार ठहराए जानेवाले कृत्य को इस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है. हत्या की धारा 302 से इस धारा की व्याख्या अलग है. इस धारा के अंतर्गत मामला चलाने का अधिकार सत्र न्यायालय को है. इस धारा में पुलिस को जमानत देने का अधिकार नहीं है. अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद या 10 वर्ष का कारावास तथा दंडात्मक सजा का प्रावधान है.