3 trucks carrying sandbar seized
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वणी. चिखलगांव ग्रामपंचायत के कब्जे में रखे रेती स्टॉक का पंचनामा कर राजस्व प्रशासन ने मामला पंजीबद्ध किया था. लेकिन ग्रामपंचायत प्रशासन ने अनुमति ना लेते हुए रेती की अन्यत्र ढूलाई की. जिसके चलते तहसीलदार निखिल धुलधर ने 23 मार्च को आदेश पारित कर 78 लाख 33 हजार 770 रुपयों का दंड वसूला है.

मिली जानकारी के अनुसार चिखलगांव ग्रामपंचायत के हद में आनेवाले समूह नंबर 73/4 में निवासी अकृषक ले आउट की खुली जगह पर 345.10 ब्रॉस रेती का स्टॉक रखा गया था. यह रेती का स्टॉक पंजीबद्ध कर ग्रामपंचायत के कब्जे में दिया गया था. उक्त रेती अन्यत्र अवैध रूप से ढूलाई नहीं की जाएगी यह ग्रामपंचायत ने स्पष्ट किया था.

रेती की सुरक्षा के लिए पूर्ण समय कर्मचारी तैनात करने की गवाही भी ग्रामपंचायत ने दी थी. इसके अलावा पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कानून, नियम आदि का अनुकरण करते हुए कार्रवाई के लिए पात्र रहने की गारंटी दी गई थीं. इस मामले में रेती के सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्रामपंचायत को सौंपी गई थीं. किसी भी प्रकार से अवैध ढूलाई करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे. इस मामले में की गई जांच के बाद ग्रामपंचायत को दोषी ठहराया गया.

उक्त रेती केवल कब्जे में दी गई थीं. लेकिन कोई अनुमति ना लेते हुए रेती की अवैध ढूलाई ग्रामपंचायत प्रशासन की ओर से करने के संबंध की शिकायत अशोक नागभीडकर ने 20 मार्च को राजस्व प्रशासन के पास दर्ज करायी थीं. जिसके बाद महाराष्ट्र जमीन राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 48(7) के अलावा भाग चार ब के तहत 78 लाख 33 हजार 770 रुपयों का जुर्माना सुनाया गया.