Facebook banned BJP leader Raja Singh

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    हैदराबाद. पैगम्बर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में एक कोर्ट ने निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह (Suspended BJP MLA T Raja Singh) को चेतावनी देते हुए जमानत दे दी है। कोर्ट ने पहले राजा सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर वापस लेते विधायक को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। पुलिस ने टी राजा सिंह को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में पेश किया था।

    गौरतलब है कि तेलंगाना से भाजपा विधायक राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने कथित तौर पर एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ  टिप्पणी करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया। हालांकि, बाद में उक्त विवादित वीडियो को सोशल मीडिया मंच से हटा दिया गया।

    राजा सिंह को गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। अदालत ने राजा सिंह के वकील के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी से पहले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-41 के तहत उनके मुवक्किल को नोटिस जारी नहीं किया था।

    राजा के अधिवक्ता ने बाद में संवाददाताओसे कहा कि पुलिस ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके तहत सात साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।

    उधर, अदालत परिसर में उस हल्के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब राजा सिंह के समर्थकों और विरोधियों ने नारेबाजी की। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर जमा लोगों को तितर-बितर किया। राजा सिंह की टिप्पणी को लेकर बढ़े विवाद के बीच भाजपा ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस प्रकरण के बाद हैदराबाद पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

    भाजपा विधायक ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में वह कुछ टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जो प्रतीत होता है कि इस्लाम के विरूद्ध है। फारुकी ने हाल ही में शहर में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)