नोएडा: अगर आप एनिमल लवर (Animal Lover) है और कुत्ते-बिल्ली (Dog-Cat) पालना पसंद करते हैं तो हो जाएं सावधान। क्योंकि अगर आपके पालतू जानकर ने किसी को काट या किसी तरह का नुकसान पहुंचाया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 10 हजार रूपये (10 Thousand rupees) देने होंगे। आए दिन हो रही घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में10000 रूपये/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किए जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के CEO ने यह जानकारी देते हुए कहा है।
आज @noida_authority की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए।
नौएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022
उन्होंने कहा कि 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। नोएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है। आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / RWA/AOA द्वारा ही की जायेगी।
पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10000 रुपये/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।