Gyanvapi Survey Report
ज्ञानवापी परिसर File Photo

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वाराणसी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) स्थित ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट (Gyanvapi Survey report) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मंगलवार को जिला जज की अदालत में दाखिल कर सकता है। अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने की जो समयसीमा तय की थी, वह भी पूरी हो रही है। मामले की सुनवाई भी मंगलवार को ही होनी है।

जीपीआर तकनीक से हुए सर्वे की रिपोर्ट बनाने में समय लग रहा है। अदालत ने दो बार समयसीमा बढ़ाई थी। मंगलवार को समयसीमा पूरी हो जाएगी। उम्मीद की जा रही कि इस बार रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी।

मसाजिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश

जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्ववेश की अदालत ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश 21 जुलाई को दिया था। 24 जुलाई से पुरातत्व विभाग ने सर्वे शुरू किया तो अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर रोक लगाई और मसाजिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। 

जिला जज के आदेश को सही ठहराया

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और चार अगस्त को जिला जज के आदेश को सही ठहराया।  इसके बाद पुरातत्व विभाग ने चार अगस्त से सर्वे शुरू किया, जो अक्तूबर अंत तक चला। दो नवंबर को पुरातत्व विभाग ने जिला जज की अदालत को बताया कि सर्वे पूरा हो गया, लेकिन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।