krishna-janmbhoomi

Loading

नई दिल्ली/प्रयागराज: एक बड़ी खबर के अनुसार, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने बीते 11 जनवरी को श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) मामले में हिंदू-मुस्लिम पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज यानी 16 जनवरी मंगलवार को विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।

गौरतलब है कि  बीते 11 जनवरी को गुरुवार को जैसे ही मामले में सुनवाई शुरू हुई थी, तब मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर दो आधार पर सुनवाई टालने की प्रार्थना की गई। इसमें से पहला आधार था कि, सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई की जानी है और जिस पर आज यानी 16 जनवरी को सुनवाई किए जाने की संभावना है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दूसरा आधार था कि, उनके वकील पुनीत गुप्ता के पिता का देहांत गया था और वह इस मामले में सुनवाई टालने का प्रार्थना पत्र पहले ही दे दी थी।

जानकारी दें कि, इससे पहले बीते 14 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति दी थी। इस बाबत भी याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उस मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, जिससे पता चलता है कि वह कभी हिंदू मंदिर था। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य द्वारा दायर वाद पर सुनवाई के बाद अधिवक्ता आयुक्त के गठन की अर्जी भी तब मंजूर की थी।