voter id card and aadhaar card

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    लखनऊः राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं (Voters) से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्रवाई 1 अगस्त से प्रारम्भ की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1980 के उप नियम 26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा। फार्म-6बी ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा। स्व प्रमाणन के साथ With Self&authentication सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणीकरण के बिना (Without Self&authentication) मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

    शुक्ला ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बीएलओ, ईआरओ या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से आफलाइन फार्म जमा कराने के लिए समुचित मात्रा में फार्म 6बी उपलब्ध कराने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आधार नम्बर एकत्रीकरण के लिए अगस्त माह में 2 तिथियां 7 और 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। यह कैम्प प्रदेश के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। 

    आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक 

    मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है। 

    मतदाता सूची में नाम कर सकते हैं शामिल 

    परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए और पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने के लिए फार्म-7 और निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।