लाहौर: मुंबई हमले के आरोपी और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 11 साल की सज़ा सुनाई है. आतंकी वित्तपोषण के दो मामलों पर सुनवाई करते हुए बुधवार को
लाहौर: मुंबई हमले के आरोपी और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 11 साल की सज़ा सुनाई है. आतंकी वित्तपोषण के दो मामलों पर सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने यह निर्णय सुनाया। हाफिज को सज़ा उस वक्त दी गई है, जब पाकिस्तान पर एफएटीएफ की काली सूचि में डाले जाने की तलवार लटक रही है.
बतादें कि, छह फरवरी को इसी मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. हाफ़िज़ सईद पर पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और अवैध कब्ज़े को लेकर कुल 29 मामलें दर्ज़ हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, आतंकवाद निरोधक अदालत ने पंजाब प्रांत में आतंकवाद को वित्त पोषण (टेरर फंडिंग) करने के दो मामलों में रोज़ाना सुनवाई करते हुए, सईद को सजा सुनाई है । इसके पहले 11 दिसंबर को आतंकी मामले पर सुनवाई करते हुए हाफिज एवं उसके एक सहयोगी को दोषी करार दिया था ।
अदालत फैसलें में दो मामलों पर साढ़े पांच साल-साढ़े पांच साल के कैद की सजा सुनाई, साथ में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। दोनों मामलों की सजा साथ-साथ चलेगी ।