SC reserved judgment on Mallya's petition
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    लंदन. विजय माल्या (Vijay Mallya) का परिवार लंदन (London) में अपने आलीशान घर पर कब्जा बरकरार रख सकेगा। ब्रिटेन की एक अदालत (Britain Court) ने व्यवस्था दी है कि एक पारिवारिक ट्रस्ट कंपनी द्वारा ऋण का पुन: वित्तपोषण स्वीकार्य लेनदेन है।

    माल्या परिवार के ट्रस्ट से जुड़ी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर्स (आरसीवी) ने लंदन हाई कोर्ट में इस बाबत अर्जी दाखिल की थी जिस पर गत शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस ट्रस्ट की मध्य लंदन में कॉर्नवैल टेरेस प्रोपर्टी है।

    जज सिमोन रेनी क्यूसी ने व्यवस्था दी कि पुन: वित्तपोषण (रीफाइनेंसिंग) एक स्वीकार्य लेनदेन है जिसका आशय लंदन की एक प्रमुख संपत्ति में निवेश करने से है। न्यायाधीश ने कहा, “प्रस्तावित लेनदेन उचित है।”

    गौरतलब है कि माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गए। वह भारत में 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी और धनशोधन के मामले में वांछित हैं। यह कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस को कई बैंकों ने दिए थे। कारोबारी 65 साल के माल्या ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर हैं। (एजेंसी इनपुट के साथ)