Crowd controlling efforts intensified in Pune amid Corona attack in Maharashtra, prohibitory orders issued for 50 tourist places in the district
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    पुणे: कोविड-19 (Covid-19) मामलों में वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र (Maharashtra) में पुणे (Pune) जिले के प्रशासन ने इस क्षेत्र के 50 से अधिक पर्यटन स्थलों (Tourist Spots) के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

    जिलाधिकारी राजेश देशमुख ने एक कार्यकारी आदेश में कहा कि जिले के मावल, मुलशी, हवेली, अंबेगांव, जुन्नार, बजोर और वेल्हा तहसील में पर्यटन स्थलों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। अधिकारी ने बताया कि आदेश लोनावाला के पास भुशी बांध, लवासा, तेमघर बांध, पंशेत, खड़कवासला बांध और सिंहगढ़, शिवनेरी, तोरण, लोहगढ़ किलों जैसे लोकप्रिय स्थानों पर लागू होगा।

    आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और सप्ताहांत में भीड़ बढ़ जाती है और लोग एक-दूसरे से दूरी बनाने और मास्क लगाने के नियम का पालन नहीं करते हैं। पुणे जिले में सोमवार को कोरोना वायरस के 5172 नए मामले आए थे और संक्रमण दर 16 फीसदी थी।