सोनोग्राफी व वैद्यकीय गर्भपात केंद्र पर मनपा की कार्रवाई

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    चंद्रपुर. शहर के बाबुपेठ परिसर के डा. शरयु पाझारे के सोनोग्राफी व वैद्यकीय गर्भपात केंद्र पर मनपा की ओर से रेकार्ड मेंटेन नही करने पर पीसीपीएनडीटी व मेडीकल अबार्शन एक्ट उल्लंघन के आरोप पर कार्रवाई की गई. यहां का वैद्यकीय गर्भपात केंद्र 1780 के पंजीकरण प्रमाण पत्र को 30 दिनेां के लिए निलम्बित कर दिया गया है. 

    यह कार्रवाई चंद्रपुर मनपा के स्वास्थ विभाग की टीम ने की है. केंद्र की पंजीकृत सोनग्राफी मशीन को सील कर दिया गया है. 13 मई को हुई पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार, मनपा स्वास्थ विभाग द्वारा चिकित्सा गर्भपात केंद्र का निरिक्षण किया गया. जांच में पाया गया कि अभीलेखों का रखरखाव नही किया गया था. इसलिए पाझारे नर्सिंग होम का गर्भपात केंद्र पंजीकृत प्रमाणपत्र बुधवार को निलम्बित कर दिया गया. 

    इस समयावधी में पाझारे नर्सिंग होम के वैद्यकीय गर्भपात केंद्र यह स्थायी तौरपर बंद रखने की सूचना दी गई है. बंद किए गए समयावधी में वैद्यकीय गर्भपात केंद्र संबंध में कुछ प्रकार पाए जाने पर अथवा यह घटना पुन: होने पर मेडीकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 और मुंबई नर्सिंग होम संशोधन अधिनियम 2006 के तहत प्रशासकीय कार्रवाई करने का इशारा दिया गया. इसमें पाए गए त्रूटीयों की पूर्तता करने पर उस संदर्भ में ब्योरा मनपा स्वास्थ विभाग को पेश करना होगा. उसके पश्चात ही मनपा स्वास्थ विभाग की ओर से पुन: जांच करने के पश्चात ही वैद्यकीय गर्भपात केंद्र पुर्ववत शुरू करने पर फैसला लिया जायेगा.