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    मुंबई: मराठी अभिनेत्री केतकी चितले (Ketki Chitale) को ठाणे की अदालत ने अपमानजनक पोस्ट (Derogatory Post against Sharad Pawar) करने के मामले में जमानत दे दी है।  चितले को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट शेयर करने के आरोप में 15 मई को गिरफ्तार किया गया था।

    जिला न्यायाधीश एच.एम. पटवर्धन ने चितले को 20 हजार रुपये की जमानत राशि पर उन्हें जमानत दे दी है। वहीं, चिताले के वकील ने कहा कि, इसके साथ ही वह ठाणे केंद्रीय कारागार से बाहर आ सकेंगी, जहां वह फिलहाल बंद हैं। 

    ठाणे पुलिस ने  फेसबुक पर एक मराठी कविता साझा करने के लिए चितले को गिरफ्तार किया था, जिसमें पवार के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक बात कही गई थी। ठाणे की कलवा पुलिस ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।   

    बता दें कि, मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले के पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि), 501 (मानहानि योग्य मामले को छापना या प्रकाशित करना), 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष को बढ़ावा देने वाले किसी भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को बनाना, बढ़ावा देना, प्रकाशित या प्रसारित करना), 153 ए (लोगों के बीच वैमनस्य फैलाना) के तहत मामले दर्ज किए हैं।