मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक सामग्री बरामद होने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढ़ा की पीठ ने कहा कि वह विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर रही है।
शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करने के विशेष एनआईए अदालत के फरवरी 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए पिछले साल उच्च न्यायालय का रुख किया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आरोप लगाया है कि शर्मा ने मनसुख हिरन की हत्या के लिए अपने पूर्व सहयोगी सचिन वाजे की मदद की थी।
दक्षिण मुंबई में 25 फरवरी, 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास एक एसयूवी मिली थी जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। यह एसयूवी व्यवसायी हिरन की थी जो बाद में ठाणे में मृत पाया गया था।
शर्मा को इस मामले में जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। शर्मा ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबकि एनआईए ने आरोप लगाया है कि वह हिरन की हत्या में एक मुख्य साजिशकर्ता थे।