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नागपुर. जिला न्यायाधीश एएन देशमुख की कोर्ट ने अपनी ही पत्नी के हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषी का नाम संजयनगर, अंबाझरी निवासी रामदिनेश रामलछन मिश्रा (44) बताया गया. कोर्ट ने 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी ठोंका. जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रामदिनेश की पत्नी मंजुला (37) का अपने ही देवर के साथ अनैतिक संबंध था. यह बात पता चलते ही रामदिनेश ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया. मंजूला की गर्दन, पीठ, पेट और हाथ पर गंभीर चोटें आई जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई और उसकी मौत हो गई. यह घटना 17 मार्च 2018 को शाम 6.30 बजे की है.

पुलिस ने रामदिनेश को रात 11.43 बजे गिरफ्तार कर लिया. सारी दलीलें और पुलिस द्वारा पेश किये गये सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रामदिनेश को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

मामले ही जांच और कोर्ट में चार्जशीट तत्कालीन एपीआई सूरज सुरोश द्वारा पेश की गई. कोर्ट की कार्यवाही प्रियंका बोंबार्डे द्वारा की गई. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड. वर्षा सायखेडकर और निकिता मंगाडे जबकि बचाव पक्ष की ओर से एड. शिवकुमार द्विवेदी ने पैरवी की.