नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy case) में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की है। सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले पर सुनवायी तब स्थगित कर दी जब सिसोदिया के वकील ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दायर जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय देने का अनुरोध किया।
सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें मामले पर विस्तृत दलीलें रखने के लिए कुछ समय चाहिए। ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक अन्य मामले के संबंध में बंद हैं।
Excise policy case | The Rouse Avenue Court fixed April 5 for hearing on the bail plea of Delhi's former Deputy CM Manish Sisodia.
— ANI (@ANI) March 25, 2023
सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि वह सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश 31 मार्च को सुनाएगी।