नई दिल्ली निर्वाचन आयोग ने बम्बई उच्च न्यायालय की ओर से महाराष्ट्र के अकोला (पश्चिम) विधानसभा सीट पर उपचुनाव न कराने के आदेश के एक दिन बाद यहां उपचुनाव रोक दिया। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मंगलवार को उपचुनाव पर रोक लगा दी थी कि विजेता उम्मीदकार को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साल से भी कम समय मिलेगा।
नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए गजट अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी होनी थी और उपचुनाव 26 अप्रैल को होना था। आयोग ने एक बयान में कहा कि उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के निर्देश के बाद उसने अकोला पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए “अधिसूचना रोकने” का फैसला किया।
न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर और न्यायमूर्ति एम. एस. एम एस जावलकर की पीठ ने मंगलवार को घोषणा की थी कि संबंधित विधानसभा सीट पर कोई उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि नये सदस्य को निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वर्ष से भी कम समय मिलेगा। यह सीट पिछले साल के अंत में मौजूदा विधायक की मृत्यु के बाद खाली हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक गोवर्धन शर्मा का निधन तीन नवंबर, 2023 को हो गया था, उसके बाद से यह सीट खाली है।