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    नई दिल्ली/मुंबई. सुबह की एक बड़ी खबर के अनुसार अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने आठ सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए एक बड़ा जुर्माना (Penalty) लगाया है। गौरतलब है कि RBI ने हाल-फिलहाल में कई बैंकों के ऊपर जरूरी दिशानिर्देशों के पालन नहीं करने की वजह से पेनल्टी लगा चुका है। इसमें कहीं आपके बैंक का नाम तो इनमें शामिल नहीं है। 

    इन बैंकों पर लगी पेनल्टी

    दरअसल RBI ने बीते सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि, एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ और ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए चार लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया गया है।

    सहकारी बैंकों पर अब RBI की टेढ़ी नजर

    इसके साथ ही RBI ने जारी अपने बयान में कहा कि, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर भी दो लाख रुपये का बड़ा मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

    8 बैंकों के साथ इनका नाम भी शामिल

    वहीं इन 8 बैंकों के अलावा RBI ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं, को ऋण और अग्रिम’ के निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर RBIने दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना भी इस बार लगाया गया है।

    हालांकि, इस बात RBI ने जारी अपने बयान में कहा कि, जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर ही आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने किसी भी संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर किसी भी प्रकार का सवाल खड़ा नहीं करता है।